रोश रैलियाँ और धरने -प्रदर्शों आदि पर मुकम्मल पाबन्दी

कल्याण केसरी न्यूज़ 29 जनवरी 2022 :– कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते ज़िला अमृतसर शहर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन इलाकों में पाँच या इस से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने, रोश रैलियाँ, धरना देने, मीटिंगों करने , नारे मारने और प्रदर्शन करने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। जारी हुक्म में कहा है कि उन के ध्यान में आया है कि ज़िला अमृतसर में कुछ राजनैतिक /किसान और ओर जत्थेबंदियाँ ज़िला स्तर पर रोश, धरने रैलियाँ और मुज़ाहरे करन की योजनाएँ बना रही हैं और लोगों की भावनायों को उत्तेजित करने की कोशिश कर रही हैं, जिस के साथ सरकारी और ग़ैर -सरकारी संपत्ति /जायदाद का नुक्सान होने और अमन और कानून की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इस लिए अमन और कानून की स्थिति ठीक बनाऐ रखने और लोगों की जान -माल की चौकीदारी करने के लिए तेज़ी के साथ उपराले करें की ज़रूरत है। यह हुक्म 29 मार्च 2022 तक लागू रहेगा।

हथियार भंडार बल के आस -पास ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग पर पाबन्दी
कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस, ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हथियार भंडार बल के आस – आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करने और अणअधिकारत बनायीं पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं। हुक्मों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि ज़िला अमृतसर में हथियार भंडार बल के आस -पास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील परदारथों का प्रयोग करने और अणअधिकारत बनायीं की जा रही हैं, जिस के साथ किसी असुखद घटना के घटने का डर बना रहता है। इस लिए मानवीय जानें और सरकारी जायदाद को बचाने के मंतव्य के साथ हथियार भंडार बल के आस -आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों की इस्तेमाल करो करन और अणअधिकारत बनायीं न करने के लिए तेज़ी के साथ उपराले करें की ज़रूरत है। यह पाबंदी का हुक्म सख्ती के साथ 29 मार्च 2022 तक लागू रहेगा।

किरयेदार रखने से पहले थानो में सूचना दर्ज़ करवाने सबंधी
कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर,परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुआ, निम्न हस्ताक्षर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन मुकम्मल तौर और पाबंदी लगाना हैं कि जब भी कोई मकान मालिक अपनी जगा रिहायश /व्यापारिक मकसद के लिए किराये और देते हैं तो उस समय किरयेदार अपना सही पता नहीं देते और ऐसे कई लोग जुर्म करने के बाद किराये वाली जगा छोड़ कर चले जाते हैं। इस लिए जुर्मों की रोक -थाम के लिए यह ज़रूरी है कि जब भी किसी मकान मालिक ने अपनी कोई जगा किराये पर देनी हो तो वह मालिक मकान ऐसे किरयेदार का पता और विवरण प्राप्त करके अगांऊं तौर पर अपने इलाको के पुलिस स्टेशन में दे जिससे पुलिस उस की तस्दीक कर सके। यह हुक्म 29 मार्च 2022 तक लागू रहेगा।

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