बिक्रम सिंह मजीठिया को 23 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,31 जनवरी : वोटो के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। 23 फरवरी तक गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी गई है। बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 23 फरवरी तक ज़मानत दे दी है।

बिक्रम सिंह मजीठिया के मामले की आगे वाली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। इस दौरान मामलो की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने मतदान नज़दीक ऐसा मामला दर्ज होने पर भी चिंता अभिव्यक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के साथ पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब में मजीठा और अमृतसर पूर्वी से चयन लड़ रहे हैं। अमृतसर पूर्वी में उन्होंने पंजाब कांग्रेस के प्रधान और मुख्य मंत्री के चेहरो की दौड़ में शामिल नवजोत सिद्धू विरुद्ध चयन लड़ी है। जिस कारण अमृतसर पूर्वी पंजाब की हौट सीट बन चुकी है।
पंजाब पुलिस तब तक अकाली नेता को गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी। इस के साथ ही अदालत ने पंजाब सरकार को हिदायत दी है कि मतदान से पहले राजनैतिक विरोधियों ख़िलाफ़ अपराधिक केस दर्ज करने से गुरेज़ किया जाये।

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