सुरक्षा के मद्देनज़र प्रायवेट ड्रोन /कवाडकापटर के उड़ान भरने पर लगाई पाबंदी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 1फरवरी 2022 : ज़िला मैजिस्ट्रेट अंमृतसर गुरप्रीत सिंह खेरा, आई.ए.ऐस. ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 -सी.आर.पी.सी. अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र अधीन आते अंतरराष्ट्रीय बार्डर दे 25 किलोमीटर के घेरे के इलावा मिलटरी /एयर फोर्स स्टेशन /बी.ऐस.ऐफ. या ओर सुरक्षा एजेंसियाँ दे 3किलोमीटर के घेरे अंदर आम लोगों की तरफ से प्रायवेट ड्रोन /कवाडकापटर के उड़ान भरने और पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं।
हुक्मों में कहा गया है कि अलग -अलग इन्नटैलीजैंस इन्नपुटस के मुताबिक सरहद पार से ड्रोन के द्वारा हथियार वग़ैरा की खेप भारत में भेजने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस के इलावा उन्होंने यह भी लिखा है कि प्राप्त ताज़ा इन्नटैलीजैंस इन्नपुटस मुताबिक ड्रोन हमले के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जिस कारण यह पाबंदी 12 अप्रैल 2022 तक लगाई जाती है।

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