कोविड पाबंदियों में 8फरवरी तक का विस्तार -ज़िला मैजिस्टे्रट

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 2फरवरी: ज़िला मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह खेरा ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते ज़िला अमृतसर की हदू अंदर सुधारीं कोविड पाबंदियाँ 8फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दीं हैं। पाबंदियाँ अनुसार जनतक स्थानों और मास्क डालना और 6फुट की दूरी के नियम को लागू किया गया है।

रात 10 से प्रातःकाल 5बजे तक म्युनिसिपल क्षेत्रों में ग़ैरज़रूरी चलाऐ -फिरे और रोक रहेगी। हालाँकि ज़रूरी सेवाओं को इस में छूट होगी।
पाबंदियाँ अनुसार अब अंदर (इंडोर) अधिक से अधिक 500 और बाहर खुले (आउटडोर) में अधिक से अधिक 1000 बंदो के जलसा करने की छूट होगी परन्तु यह जलसा उपलब्ध जगह की सामर्थ्य से 50 प्रतिशत से अधिक न हो। जलसा दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना लाज़िमी होगी।सभी स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थान 8फरवरी तक बंद रहेंगे परन्तु आनलाइन विधि के साथ पढ़ाई जारी रहेगी। मैडीकल और नरसिंग कालेज आम की तरह छुट सकेंगे।

बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, माल, रैस्टोरैंट, सपाय, जिंम, सपोरकट कंपलैक्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ छुट सकते हैं परन्तु सारा स्टाफ वैकसीनेटड हो। इसी बसें 50 प्रतिशत सवारियों के साथ ही चल सकतीं हैं। बिना मास्क से आने वाले लोगों को सरकारी दफ्तरों या प्राईवेट दफ्तरों से कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। ज़िले से बाहर से आने वाले लोग पूरी तरह वैकसीनेटड होने। सरकारी और प्राईवेट स्कूलों कालेजों को भी हिदायत की गई है कि वह 15 साल से बड़ी उम्र के विद्यार्थियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करे । इस के बिना सभी विभागों को कोविड प्रोटोकॉल पालन की हिदायत की गई है। इन हिदायतें की उंलघना करने और सख़्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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