कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 9फरवरी : मुख्य चयन अफ़सर, पंजाब के दिशा -निरदेसें के अंतर्गत पंजाब में विधान सभा मतदान तारीख़ 20 फरवरी, 2022 को करवाई जा रही हैं। वोटों की संख्या तारीख़ 10 मार्च, 2022 को की जायेगी। इस चयन प्रक्रिया दौरान अमन पर कानून की स्थिति बनाई रखने के लिए तारीख़ 18 फरवरी शाम 06 बजे से लेकर 20 फरवरी, 2022 को शाम 06 बजे वोटिंग ख़त्म होने तक और वोटों की संख्या वाले दिन भाव तारीख़ 10 मार्च, 2022 को डराई डे घोषित किया गया है।
इस सम्बन्ध में ज़िला मैजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खेरा ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ज़िला अमृतसर की हदूद अंदर तारीख़ 18 फरवरी, 2022 को शाम 6बजे से 20 फरवरी, 2022 को वोटों की प्रक्रिया ख़त्म होने तक और वोटों की संख्या वाले दिन तारीख़ 10 मार्च, 2022 को डराई डे घोषित करते हुए शराब के छापने खोलने और शराब को स्टोर करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। यह हुक्म होटलों, क्लबों और शराब के अहात्यें आदि जहाँ शराब बेचने की कानूनी इजाज़त है पर भी पाबंदी के हुक्म लागू होंगे।