करोना के साथ हुई मौतों के मर्तकों के कानूनी वारिस जमा करवा सकते हैं अर्ज़ी फार्म -ज़िलाधीश

कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 25 फरवरी 2022 — कोविड -19 महामारी दौरान जिन लोगों की करोना वायरस कारण मौत हो गई थी, उन के कानूनी वारिसों को सरकार की तरफ से 50 हज़ार रुपए का मुआवज़ा देने का फ़ैसला किया गया है और इस सम्बन्धित मुकम्मल फार्म ज़िलाधीश दफ़्तर के कमरा नं: 138 या सिवल सर्जन दफ़्तर में जमा करवाए जा सकते हैं। ज़िलाधीश गुरप्रीत सिंह ने बताया कि ज़िला प्रशासन और ज़िला कानूनी सेवाओं अथॉरिटी की तरफ से फिर इस मुहिम को शुरू किया गया है जिससे मृतकों के वारिसों को मुआवज़ा दिया जा सके।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धित अर्ज़ी फार्म के साथ निम्न अनुसार दस्तावेज़ नत्थी किये जाएँ: मृतक व्यक्ति के पहचान कार्ड की कापी, दावा कर दिया और मृतक व्यक्ति के सम्बन्ध के पहचान कार्ड की कापी, कोविड 19 टैस्ट की पाज़ेटिव रिपोर्ट की कापी, हस्पताल द्वारा जारी हुए मौत के कारणों का संक्षिप्त सार ( यदि मौत हस्पताल में हुई हो) और मौत होने के कारण का मैडीकल सर्टिफिकेट, मृतक व्यक्ति के मौत का सर्टिफिकेट, कानूनी वारिसों सम्बन्धित सर्टिफिकेट, दावा कर दिया के बैक खातो का रद्द हुआ बैंक चैक, मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसों का इतराज़हीणता सर्टिफिकेट (जहाँ दावा कर दिया एक हो)।

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