प्रशासन की तरफ से 738 महामारी प्रभावित परिवारों को 50 -50 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान: अमरजीत बैंस

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 26 फरवरी : ज़िला प्रशासन की तरफ से जालंधर के 738 परिवारों, जो कि कोरोना वायरस कारण अपने पारिवारिक सदस्य गवा चुके हैं, को 50 -50 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

                इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर अमरजीत बैंस ने बताया कि अब तक 738 परिवारों (22 कोविड प्रभावित बच्चों सहित) ने सरकार की तरफ से दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ लिया है ,जबकि रिकार्ड अनुसार 1600 से अधिक परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने कोविड -19 महामारी कारण अपने सदस्य गवा दिए है। उन्होंने बाकी रहते 907 परिवारों को इस वित्तीय सहायता के लिए अप्लाई करने की अपील करते हुए कहा कि योग्य लाभपातरी ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 106 से आवेदन पत्र प्राप्त करने के इलावा इसको जालंधर ज़िले की अधिकारत वैबसाईट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

                अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने आगे कहा कि प्रशासन की तरफ से यह सहायता महामारी प्रभावित बच्चों को भी प्रदान की जा रही है, जो कोविड -19 कारण अपने माता -पिता (एक या दोनों को) गुमा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह बच्चे अपनी पढ़ाई में सहायता के इलावा महीनावार पैनशन के भी योग्य होंगे।

                 अमरजीत बैंस ने आगे कहा कि कोई भी, जो अपने माता -पिता को गवा चुका है, वह भी वित्तीय सहायता और पैनशन लाभ के लिए अप्लाई कर सकता है। योग्य लाभपातरियों को मौत का सर्टिफिकेट, अपना रेहायशी सबूत, उम्र का सबूत और आधार कार्ड जमा करना होगा। परवानगी के बाद पैनशनों के लिए केस सामाजिक सुरक्षा विभाग को भेजे जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगे वाली प्रक्रिया के लिए ज़रुरी दस्तावेज़ों सहित अर्ज़ी आंगणवाड़ी वरकर, सी.डी.पी.ओज़ या सीधे तौर पर डी.पी.ओ. दफ़्तर को दी जा सकती है।

                 उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी परिवार, जिस ने कोविड -19 कारण अपना रोज़ी -रोटी कमाने वाला गवा दिया है, के पत्नी और नाबालिग बच्चों समेत आश्रित 1500 रुपए की मासिक पैनशन के लिए योग्य हैं।

                अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने कोविड -19 से प्रभावित सभी परिवारों और बच्चों को वित्तीय सहायता के लिए अप्लाई करने के लिए कहा और आधिकारियों को आदेश दिए की कि वह ऐसे मामलों की समय पर वैरीफिकेशन को यकीनी बनाए जिससे प्रभावितों की पैनशन और अन्य वित्तीय सहायता के द्वारा जल्दी से जल्दी मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन कोविड -19 प्रभावित सभी व्यक्तियों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए पाबंद है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को इस मदद के लिए प्रशासन तक पहुँच करने की अपील की।

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