कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 4 मार्च 2022 : नेशनल लीगल सर्विस अथारटी की हिदायतें अनुसार अमृतसर में 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को ज़िला कचेहरियो में नेशनल लोग अदालत लगाई जा रही है। जिस दौरान बाबा बकाला में 2बैंच, अजनाला में 4बैंच और अमृतसर अदालत में 30 से अधिक बैंच स्थापित किये जाएंगे।इस सम्बन्धित प्रैस पत्रकारों के साथ बातचीत करते हरप्रीत कौर रंधावा ज़िला सैशन जज अमृतसर ने बताया कि इस नेशनल लोग अदालत में नीचे लिखीं किस्मों जैसे कि criminal compoundable offence, cases under 138 of N9 1ct, 2ank Recovery 3ases, M13, Labour 4isputes, 5lectricity and Water 2ills (excluding non -compoundable), Matrimonial, Land 1cquisition, Services matters and 3ivil matters आदि मामलों का निपटारा किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि ख़ास तौर और पुलिस, बिजली और बैक आधिकारियों को हिदायत की गई है कि ट्रैफ़िक के साथ सम्बन्धित केस, बिजली चोरी केस और लोन मामलों की जानकारी दी जाये जिससे इतना मामलों को लोग अदालत में सैटल किया जा सके। मैडम रंधावा ने बताया कि लोग अदालतों में आपसी सहमति के साथ सदा के लिए झगड़ों का निपटारा हो जाता है और दोनों ख़ुशी ख़ुशी अपने घर जातीं हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजदारी केस जितना में राज़ीनामा होता है वह केस भी लोग अदालत में आ सकते हैं।उन्होंने बताया कि हिट एड रन मामलों में कानूनी वारिसों और पीडित को मुआवज़ा भी मिल सकता है। उन बताया कि लोग अदालतों के फ़ैसले विरुद्ध कोई भी अपील दायर नहीं की जा सकती। माननीय शैशन जज ने बताया कि जो झगड़ा किसी अदालत में न चलता हो। वह मामला भी लोग अदालत में दरख़ास्त दे कर राज़ीनामे के लिए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस लोग अदालत में 16730 केस राज़ीनामे के लिए रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग अदालतों का मुख्य मनोरथ समझौता /राज़ीनामे के द्वारा अदालती मामलों का फ़ैसला करवाना है जिससे दोनों धड़ो का धन और समय बचाने साथ साथ उन की आपसी दुशमनी घटाई जा सके।ज़िला सैशन जज ने अमृतसर निवासियों से अपील की कि वह नेशनल लोग अदालत में अपने मामलों के झगड़ों के निपटारो के लिए ज़रूर आए जिससे उन के मामलों को हल किया जा सके। इस मौके पर पुशपिन्दर सिंह सी.जी.ऐम. -कम -सचिव ज़िला कानूून्नी सेवाओं अथॉरिटी अमृतसर भी उपस्थित थे।