कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 28 मार्च: —ज़िलो में नेशनल ख़ुराक सुरक्षा एक्ट 2013 अधीन शिनाख़्त लाभपातरियें को डीपू होलडरें की तरफ से जा रही गेहूँ में पेशों जा रही उनताईआं बारे प्राप्त हो रही शिकायतें और तुरंत और मौके पर कार्यवाही करते हुए 08 डीपू होल्डरों की ज़रूरी वस्तुओं की स्पलाई निरस्त की गई है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए सुखविन्दर सिंह गिल,ज़िला कंट्रोलर ख़ुराक सिवल सपलाईज़ और खपतकार मामले अमृतसर ने बताया कि डीपू होलडरज़ सुखपाल सिंह सुलतानविंड रोड, तस्वीर सिंह चोगावें, मुकेश कुमार छेहरटा, गुरदीप सिंह थोबा अजनाला, नरिन्दर कौर थोबा अजनाला, गुरबिन्दर सिंह दबुरजी वेरका, गीतांजली मजीठा रोड और कश्मीर कौर बुताला के डीपूओं की जांच की गई और पाया गया कि इन की तरफ से लाभपातरियें को बनती गेहूँ पूरी मात्रा में नहीं दी जाती। जिस के कारण इन डीपूओं की स्पलाई निरस्त की गई है।
गिल ने ज़िले में काम कर रहे समूह डीपू होलडरें को सख़्त हिदायत की कि नेशनल ख़ुराक सुरक्षा एक्ट 2013 अधीन शिनाख़्त लाभपातरियें को उनकी गेहूँ पूरी मात्रा में दी जाये और किसी भी तरह की उनतायी न की जावे और कार्ड होलडर के साथ सही व्यवहार के साथ पेश आया जाये।