किरयेदार या पी.जी. रखने से पहले थानो में सूचना दर्ज़ करवाने सबंधी

कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 28 मार्च 2022 – कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुआ बताया कि ध्यान में आया है कि पी.जी. मकान मालिकों की तरफ से अक्सर छोटे छोटे कमरे बना कर किराये और दिए जाते हैं और एक ही कमरो में अधिक संख्या में छोटे -छोटे बैड लगा कर रखे जाते हैं और एमरजैंसी समय पर बाहर निकलने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं दिया होता और न ही किसी आग बुझाऊ यंत्र का प्रबंध किया जाता है। इस कारण आम जनता की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए, पब्लिक हित में पुलिस कमिशनरेट अमृतसर शहर के इलाका अंदर स्थित समूह पी.जी. के प्रबंधकों को हुक्म देता हैं कि सराए एक्ट 1867 के अंतर्गत अपने -अपने पी.जी. की रजिस्ट्रेशन करवागे और इन में रहने वाले व्यक्तियों का मुकम्मल रिकार्ड रखेंगे।

यह हुक्म एक तरफा के पास किया जाता है। यह हुक्म 29 मई 2022 तक लागू रहेगा।

शोर प्रदूषण रोकने के लिए पाबन्दी : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों ऐमरजैसी हलातें को छोड़ कर धार्मिक अदारों, विवाहों के मौके पर ऊँची आवाज़ में डी.जे. चलाने प्रबंधकों की तरफ से आम पब्लिक की तरफ से किसी भी किस्म का शोर संगीत और ऊँची आवाज़ करने वाला कोई भी यंत्र जा बजाने और मुकम्मल पाबंदी होगी। यदि इस समय अंदर कोई ऊँची आवाज़ में लाउड स्पीकर /डी.जे. चलने का प्रोगराम हो तो सम्बन्धित विभाग से आज्ञा लेनी ज़रूरी है निर्धारित आवाज़ से अधिक लाउड स्पीकर /डी.जे. चलाने का प्रयोग करने और रात 10.00 बजे से प्रातःकाल 06.00 बजे तक मुकम्मल पाबंदी लगाई है।

हुक्मों में यह स्पष्ट किया गया है कि ऊँची आवाज़ में लाउड स्पीकर /डी.जे. चलने साथ आम नागरिक, जानवरो को लगाा और बीमार और लाचार व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाउड स्पीकर /डी.जे. ऊँची आवाज़ का प्रयोग करने के साथ जनतक शान्ति भांग होने और दुर्घटनाएँ होने की संभावना भी अधिक जाती है और इस के साथ सरकारी और ग़ैर सरकारी जायदाद के नुक्सान होने का अंदेशा भी अधिक जाता है। इस लिए इस पर पाबंदी लगाउनी ज़रूरी है। यह हुक्म एक तरफा के पास किया जाता है। यह हुक्म 26 मई 2022 तक लागू रहेगा।

नौकर रखने से पहले थानो में सूचना दर्ज़ करवाने सबंधी : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस, ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुआ, निम्न हस्ताक्षर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन मुकम्मल तौर और पाबंदी लगाता हैं कि कोई भी व्यक्ति /परिवार अपने घरेलू काम के लिए नौकर रखने से पहले उस की पकी रिहायश के सम्बन्धित में सभी कागज़ात जैसे कि नाम, पता, थाना, फोटो समेत मोबायल नंबर सम्बन्धित थाने को मुहैया करवाएगा और सम्बन्धित मुख्य अफ़सर थाना उस व्यक्ति की पुलिस वैरीफिकेशन उसकी पकी रिहायश के थाने से करवाने का ज़िम्मेदार होगा। यह हुक्म एक तरफा के पास किया जाता है। यह हुक्म 27 मई 2022 तक लागू रहेगा।

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