कोटपा एक्ट की उलंघनें करने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटे जायेगा: सिवल सर्जन डा चरनजीत सिंह

कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर , 21 अप्रैल —-सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह के दिशा -निर्देशों अनुसार सेहत विभाग की तरफ से कोटपा एक्ट को सख्ती के साथ लागू करन समबधी आज दफ़्तर सिवल सर्जन अमृतसर में से ज़िला नोडल अफ़सर ऐन.टी.सी.पी. डा करने महरा, की तरफ से एक स्पैशल टीम का गठन किया गया। जिस में डिप्टी ऐम.ई.आई.उ. अमरदीप सिंह, ए.ऐम.उ. पवन कुमार, ऐस.आई. परमजीत सिंह, और शरनजीत सिंह शामिल थे।

इस टीम की तरफ से मौके पर कार्यवाही करते हुआ शहर के अलग -अलग इलक्यों में लगभग 21 तम्बाकू विकरेतावों की जांच की गई, जिस दौरान कोर्ट रोड, रानी का बाग़, माडल टाउन, और रेलवे स्टेशन के नज़दीक के इलाकों में 6दुकानदारों और पनलिक प्लेस और सिग्रेट पीने वाले 4लोगों के मौके पर जुरमानें चालान किये और ताड़नें गए।पंजाब सरकार की तरफ से ंठछफ के अंतर्गत समूह तम्बाकू विक्रेतावें को चेतावनीं देते हिदायतों जारी की।सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह की तरफ से इस मौके पर जानकारी दी कि यदि कोई भी तम्बाकू विक्रेतें बिना मापदंड वाला तम्बाकू समान इमपोरटिड सिग्रेट) बेचता पाया गया तो उस विरुद्ध धारों 20 के अंतर्गत सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।इस के इलावा पब्लिक स्थानों पर सिगरटनोशी करने और खुली सिग्रेट वेचणें भी सजा /जुर्माने योग्य अपराध है।

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