केजरीवाल के खिलाफ शिकायत सही फैसला : प्रो. सरचंद सिंह खियाला

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 10 मई ;  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए देशद्रोह के गंभीर आरोपों पर पूर्व आईएएस अधिकारी एवं  भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. जगमोहन सिंह राजू  द्वारा मोहाली पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत पर  टिप्पणी करते हुए भाजपा नेता प्रो. सिंह खियाला ने इसे देर से ही सही लेकिन सही फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल लंबे समय से राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालने से नहीं कतरा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत बहुत पहले दर्ज हो जानी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल आगे बढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा में निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पर वायु सेना के सिर पर आतंकवादियों को बथाने,पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ सेटिंग्स करने  और मोदी से बड़ा देश ध्रोही कोई नही जैसे भड़काऊ, आपत्तिजनक, झूठे और निराधार आरोप बहादुर सैनिको का मनोबल डेगने की ओर राष्ट्रीय सुरक्षा का घोर उल्लंघन हैं। जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने का आग्रह करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें दिल्ली के भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने की जल्दी थी, क्या वह अब शिकायत मिलने पर  केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे ? उन्होंने केजरीवाल द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री मोदी को बार-बार “कायर और मानसिकरोगी” कहने का भी हिसाब मांगा।  उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रधान मंत्री की छवि खराब करने के लिए दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा निराधार और भ्रामक, पूरी तरह से अस्वीकार्य, कानूनी रूप से निंदनीय टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इस तरह के भड़काऊ बयान में आपसी कड़वाहट पैदा करने की क्षमता है, जो नागरिक प्रशासन और सरकार में उनके विश्वास को कम कर सकती है। यह हमारे नागरिकों के बहुमत द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ देश में घृणा, अपमान, असंतोष और अस्थिरता पैदा करने का एक प्रयास है, जो बहुत ही उत्तेजक और जन भावनाओं को खेल रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता को पंजाब पुलिस का इस्तेमाल विरोधियों को डराने-धमकाने और पंजाब पुलिस का राजनीतिकरण करन ही माना जाएगा. 

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