बुज़ुर्ग नागरिको की सहायता के लिए खोज फ्री हेल्प लाईन नंबर 14567 किया जारी – अधिक डिप्टी कमिश्नर जर्नल

कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 8 जून 2022 —माता पिता अते बुज़ुर्ग नागरिका की देखभाल और भलाई नियम 2012 की धारा 25 अधीन बनी ज़िला स्तरीय समिति की तिमाही मीटिंग अधिक डिप्टी कमिशनर (जनरल), अमृतसर की अध्यक्षीय नीचे ज़िला प्रशास्निक कंपलैक्स, अमृतसर में हुई। मीटिंग को संबोधन करते अधिक डिप्टी कमिशनर ने बताया कि इस मीटिंग में बुज़ुर्ग नागरिका को समाज में पेश आ रही मुशकला और उनके हल सम्बन्धित विस्तार में विचार वटादरा किया गया है।

पुलिस विभाग की तरफ से बुज़ुर्ग नागरिका दीया सिकायता सम्बन्धित अलग रजिस्टर मेन्टेन किये जा रहे हैं और बुज़ुर्ग नागरिका दीया सिकायता दर्ज करने के लिए खोज फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए गए कि बुज़ुर्ग नागरिका के घरो में काम करने वाले नौकर की पुलिस वैरीफिकेशन करवाना यकीनी बनाया जाये। इस सम्बन्धित विभाग की तरफ से आम जनता को अधिक से अधिक जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि सेहत विभाग यह यकीनी बनाऐ कि हसपताला में बुज़ुर्ग नागरिका दीया अलग लाईना होने और उन का काम पहल के आधार पर किया जाये।

अधिक डिप्टी कमिशनर ने बताया कि नेसनल हेल्पलाइन फार सीनियर सिटिजन की तरफ से बुज़ुर्ग नागरिका की सहायता के लिए खोज फ्री हेल्प लाईन नंबर 14567 शुरू किया गया है इस नंबर पर काल करके बुज़ुर्ग नागरिक बुज़ुर्ग की देखभाल करने वालों संसथावा, बूड़ा घरा सम्बन्धित जानकारी, कानूनी सहायता और पैंशन मसला के सुझाव, ओर भलाई सकीमा के लाभ प्राप्त करन सम्बन्धित और अपनों किसी भी प्रकार की मुसकला सम्बन्धित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस हेल्प लाईन और प्राप्त होने वाली शिकायत और पुलिस विभाग के सहयोग के साथ दो घंटों के अंदर अंदर कार्यवाही की जाती है। ज़िला आटरनी को विशेस तौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि एक ऐसा पैफलैट / पोस्टर तैयार किया जाये जिस से सपस्स्ट हो सगे कि मारकुटायी, खर्च किए जा घर से बाहर करने की हालत में कानून सहायता प्राप्त करने के लिए बुज़ुर्ग नागरिक ने कौन सी कोर्ट जा टि्रब्यूनल के पास जाना है और अलग अलग साधना राही इस सम्बन्धित जनता को अधिक से अधिक जागरूक किया जाये दिया जो जानकारी न होने के कारण बुज़ुर्ग नागरिका को पेश आ राही औकड़ा को कम किया जा सगे। जरूरतमंद बुज़ुर्ग नागरिका की सहायता मुफ़्त कानूनी सहायता महुई्ईआ करवानी यकीनी बनाया जाये। उन्होंने बताया कि सुसत में काम कर रहे सभी बूड़ा घरा को सीनियर सिटिजन एक्ट अनुसार रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है।के लिए इस मीटिंग में अमनप्रीत सिंह सहायक कमिशनर (जनरल), असीसइन्दर सिंह ज़िला सामाजिक और सुरक्षा अफ़सर, डा. राजू चौहान, ज़िला अटार्नी, ए सी पी साईबर करायम, डी यह पी हैड क्वार्टर रुरल्, डी यह यह वह और नेसनल हेल्प लाईन, सेहत विभाग के अधिकारी आदि शामिल थे।

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