जालंधर में अलग- अलग पेंशन योजनाओं के तहत 5460 लाभपातरियो को मिल रही मासिक आर्थिक सहायता : घनश्याम थोरी

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 20 जून ; डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज लोगों से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुढ़ापा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थोरी ने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत 60-79 आयु के बीपीएल श्रेणी के व्यक्ति 200/- रुपये पेंशन के पात्र हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन के पात्र हैं।उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत बी.पी.एल श्रेणी की 40-79 आयु की विधवाओं को 300 रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उन्होंने बताया कि 893 लाभार्थी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही है।

घनश्याम थोरी ने आगे कहा कि जालंधर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 223 पात्र व्यक्ति मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे. इस योजना के अधीन 18 से 79 आयु के 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति बीपीएल श्रेणी के है। श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। जालंधर में कुल 223 पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत बी.पी.एल 18-60 वर्ष की आयु के परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता का हकदार है। घनश्याम थोरी ने कहा कि इन योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लागू किया गया था। श्रेणी के लोगों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों को जिले में पंचायतों और नगर परिषदों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए सभी पेंशन योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और इक्विटी बैंक खाता शामिल है। विधवा पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवारक लाभ (एनएफबीएस) योजना के लिए पति / या कमाने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र/दिव्यांगता पेंशन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी कार्ड) होना चाहिए। घनश्याम थोरी ने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता/जानकारी के लिए लोग सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से 0181-2459634 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा सुविधा केंद्र के पीछे स्थित जिला प्रशासकीय परिसर स्थित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी पहुंच की सकती है।

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