बिना लाइसेंस के बायोडीजल स्टोर/कानूनी अपराध बेचना – जसजीत कौर

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 20 जून 2022 —पंजाब सरकार ने निर्देश दिया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में बायोडीजल की अनाधिकृत बिक्री पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम गठित कर जिलों में अघोषित जांच की जाये। यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण जसजीत कौर ने कहा कि बिना लाइसेंस के बायोडीजल का भंडारण, बिक्री या मिलावट करना दंडनीय कानूनी अपराध है। उन्होंने यह भी कहा कि चेक के दौरान यदि कोई बिना लाइसेंस के बिक्री कर रहा है तो उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

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