निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए जिले के सभी सेवा केंद्रों में 23 जुलाई को लगाए विशेष कैंप : डिप्टी कमिशनर

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 22 जुलाई : पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए 23 जुलाई को प्रशासन की और से सभी सर्विस सेंटरों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जहां योग्य व्यक्तियों को बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में रजिस्टर किया जाएगा।

डिप्टी कमिशनर जसप्रीत सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि रजिस्टर निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं जिसमें वजीफा योजना, शगन योजना, मातृत्व योजना, बाल उपहार योजना, यात्रा योजना और पेंशन योजना आदि शामिल है का लाभ ले सकते है ।उन्होंने कहा कि राजमिस्त्री, ईंट/सीमेंट कामगार, प्लंबर, बढ़ई, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन बोर्ड के अधीन स्वंय को रजिस्टर करवा सकते है। इसके अलावा, किसी भी सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी संस्थान में भवनों, सड़कों, नहरों, बिजली उत्पादन या वितरण, टेलीफोन, तार, रेडियो, रेलवे, हवाई अड्डे आदि के निर्माण, मुरम्मत, रख-रखाव या तोड फोड में कुशल अर्ध-कुशल, कारीगर या सुपरवाईजर के रूप में मजदूरी या पारिश्रमिक के लिए काम करने वाले भी रजिस्टर होने के योगय है। उन्होंने आगे बताया कि लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पिछले 12 महीनों के दौरान पंजाब में 90 दिनों के लिए एक निर्माण मजदूर के रूप में काम किया है, बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

पात्र व्यक्तियों से विशेष शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए डिप्टी कमिशनर ने कहा कि लाभार्थी अपने और परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाते की कापी, जन्मतिथि का प्रमाण, परिवार का फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर निकटतम सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण कर सकते है।

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