कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,29 जुलाई 2022: कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त पुलिस, अमृतसर शहर, एस: परमिंदर सिंह भंडाल, पी:पी:एस: अमृतसर शहर, जिले के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, विरोध रैलियों, धरना, सभाओं, नारेबाजी और प्रदर्शनों पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया। पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में कुछ राजनीतिक/किसान और अन्य संगठन जिला स्तर पर विरोध, धरना, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे शासकीय एवं अशासकीय सम्पत्ति/संपत्ति की हानि तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भय बना रहता है। इसलिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए त्वरित उपाय करने की आवश्यकता है। यह आदेश 26 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा।
किराएदार को रखने से पूर्व थाने में सूचना दर्ज करवाए अमृतसर ; कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त पुलिस, अमृतसर शहर, पी:पी:एस: परमिंदर सिंह भंडाल, पीपीएस। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है कि जब भी कोई मकान मालिक अपने परिसर को आवासीय / व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किराए पर देता है। उस समय किरायेदार अपने सही पता और ऐसे कई लोग अपराध करने के बाद किराए के मकान को छोड़ देते हैं। अतः अपराधों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि जब भी कोई मकान मालिक अपने किसी परिसर को किराये पर देना चाहे तो उस मकान मालिक को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में ऐसे किरायेदार का पता और विवरण अग्रिम में प्राप्त करना चाहिए ताकि पुलिस सत्यापित कर सके। यह आदेश 26 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा।
असला भंडार के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध अमृतसर ; कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त पुलिस, अमृतसर शहर, सीनियर परमिंदर सिंह भंडाल, पीपीएस ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोला बारूद डिपो को जब्त कर लिया। वल्लाह के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील सामग्री के उपयोग और अनधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि अमृतसर जिले के असला भंडार वल्लाह के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोगों द्वारा अनाधिकृत निर्माण और ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे अनकही घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए मानव जीवन और सरकारी संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से गोला बारूद डिपो के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील सामग्री के उपयोग और अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह प्रतिबंध आदेश 26 सितंबर 2022 तक सख्ती से लागू रहेगा।