कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जायेगा : सिविल सर्जन डॉ. चरणजीत सिंह

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 24 अगस्त 2022–अमृतसर के सिविल सर्जन डॉ. चरणजीत सिंह के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए आज डीडीएचओ को सिविल सर्जन कार्यालय अमृतसर के आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित तम्बाकू मुक्त पंजाब अभियान के तहत। कॉम जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ. जगनजोत कौर द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी एमईआईयू। अमरदीप सिंह, एएमयू राम मेहता, एसआई परमजीत सिंह, बलजीत सिंह, सुरजीत सिंह, हरजिंदरपाल सिंह और रशपाल सिंह शामिल थे। इस टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 19 तंबाकू विक्रेताओं की जांच की, इस दौरान मजीठा रोड, माल रोड, इंदिरा कालूनी, तुंग बाला और बाईपास जी.टी. सड़क के आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 19 दुकानदारों पर जुर्माना और 7 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।

पंजाब सरकार द्वारा एनटीसीपी के तहत सभी तंबाकू विक्रेताओं को चेतावनी निर्देश जारी किए गए हैं सिविल सर्जन अमृतसर डॉ. चरणजीत सिंह ने बताया कि यदि कोई तंबाकू विक्रेता गैर मानक तंबाकू उत्पाद (आयातित सिगरेट) बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 20 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और खुले में बिक्री करना। सिगरेट भी एक दंडनीय अपराध है।

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