कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 16 सितंबर 2022–उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन ओवरलोड वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है, इन ओवरलोड वाहनों के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जिससे जान-माल का नुकसान होता है, चलते वाहनों को रोकना बहुत जरूरी है। इन ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 के तहत यह आदेश पारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रक एकता वेलफेयर सोसाइटी, तरनतारन, पंजाब के अध्यक्ष द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ शरारती तत्वों ने ट्रक/ट्रैक्टर/सभी अनाज/सब्जी मंडियों और जिले के अन्य स्थानों पर ओवरलोड किया है। कानून की परवाह किए बिना ट्रॉलियों/छोटे हाथियों को चलाया जा रहा है और उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। जिसके कारण यह आदेश पारित किया जाता है।