डिफाल्टर प्रमोटरों का निबंधन होगा निलम्बित – अपर मुख्य प्रशासक

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 12 दिसंबर 2022–एडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 50 लाइसेंसशुदा कॉलोनियों के प्रमोटर ईडीसी, लाइसेंस शुल्क, एसआईएफ और ईडब्ल्यूएस के हकदार हैं। काफी समय से 177.46 करोड़ रुपये की डिफॉल्ट राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों के अनुसार भी समय-समय पर बकाया राशि जमा करने के लिए इन मुतरों को लिखा गया, लेकिन इनके द्वारा बकाया राशि जमा कराने के कई प्रयास नहीं किए गए । इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर मुख्य प्रशासक पुड्डा रजत ओबेरॉय ने बताया कि 22 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रमोटर द्वारा डिफाल्टर राशि पर 7.5 प्रतिशत ब्याज दर की रियायत दी गयी है.वहीं एडीए ने इस रियायत का लाभ उठाते हुए डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटरों को मासिक किश्त जमा करने के लिए पोस्ट डेटेड चेक जमा करने के लिए लिखा है । उन्होंने कहा कि 50 कॉलोनियों में से 30 कॉलोनियों के प्रमोटरों द्वारा न तो बकाया राशि जमा करने की कोई कार्रवाई की गई है और न ही पोस्ट डेटेड चेक जमा किए गए हैं । सरकार के वित्तीय घाटे को देखते हुए संबंधित उपायुक्तों को इन डिफाल्टर प्रमोटरों द्वारा किए जा रहे रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए लिखा गया है ।

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