कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 24 फरवरी :पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर मौजूदा राशन कार्डों का सत्यापन सरकार द्वारा किया गया था और विभिन्न विभागों से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट/ऑनलाइन डेटा के आधार पर किया गया था। विभाग द्वारा विभिन्न कसौटियों के तहत कई उपभोक्ताओं के राशन कार्ड जारी किये गये हैं जिनकी सूची डिपो धारकों के पास रखी गयी है।इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके राशन कार्ड अमान्य हो गए हैं, वे 27 फरवरी, 2023 तक संबंधित खाद्य और आपूर्ति / सहायक खाद्य और आपूर्ति निरीक्षकों से संपर्क कर सकते हैं कार्यालय में अपनी स्व-घोषणा और आवश्यक दस्तावेज जमा करें उन्होंने बताया कि 27 फरवरी के बाद किसी भी आपत्ति पर संबंधित विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।सूदन ने बताया कि यदि किसी राशन कार्ड धारक की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है या उसके द्वारा दिये गये तथ्य/साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाये जाते हैं तो उसका राशन कार्ड 27 फरवरी 2023 के बाद शासन के निर्देशानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।उन्होंने कहा कि अगर किसी राशन कार्ड धारक का स्वघोषणा या रिकॉर्ड गलत पाया जाता है तो उपभोक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि उन्हें आपत्ति दर्ज कराने में कोई समस्या आती है तो वे उपभोक्ता कार्यालय, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक में भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
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