जरनैल सिंह के कत्ल का मामला- शूटरों को अपराध स्थान पर पहुंचाने वाले व्यक्ति सहित तीन काबू; दो वाहन, एक पिस्तौल बरामद

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 9 जून: मुख्य मंत्री भगवंत मान के दिशा- निरदेशें पर समाज विरोधी अनसरें विरुद्ध शुरु करी मुहिम दौरान पंजाब पुलिस ने गाँव सठ्याला में जरनैल सिंह के हुए कत्ल में शामल तीन मुलजिमों को गिरफ़्तार करके उन के कब्ज़े में से . 32 बोर का पिस्तौल और दो गाड़ीयाँ बरामद की हैं। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान गुरमेज सिंह निवासी जंडियाला, राजविन्दर सिंह और अरशदीप सिंह निवासी नवांपिंड के तौर पर हुई है। पुलिस ने शूटरों को छुपणगाह और लौजिस्टिक सहायता प्रदान करन के लिए उन के साथी गुरकरनवीर सिंह निवासी नवांपिंड को भी नामज़द किया है।पंजाब पुलिस ने यह सफलता बम्बीहा गैंग के शूटर और जरनैल सिंह की हत्या की साजिश रचने वाले मुलजिम गुरवीर सिंह उर्फ गुरी की गिरफ़्तारी से 10 दिन बाद प्राप्त हुई।

जिक्रयोग्य है कि जरनैल सिंह का 24 मई को चार हथियारबंद व्यक्तियों द्वारा कत्ल कर दिया गया था।डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मिली जानकारी के आधार पर अमृतसर देहाती पुलिस ने मुलजिम चालक गुरमेज सिंह, जिसने सविफट डिज़ायर कार में चार शूटरें को वारदात वाली जगह पर लाया गया और बाद में कत्ल को अंजाम देने उपरांत अलग-अलग स्थानों पर छोड़ा, को गिरफ़्तार किया है। उसने सभी शूटरें को छिपने का स्थान और लौजिस्टिक सहायता प्रदान की। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों की तरफ से उसके कब्ज़े में से 32 बोर का पिस्तौल और सविफट डिज़ायर कार बरामद की गई।डीजीपी ने कहा कि शक्की मुलजिमों की पहचान उपरांत पुलिस टीमों ने राजविन्दर सिंह और अरशदीप सिंह, जिन्होंने शूटरों को अपने घर पनाह दी थी, को गिरफ़्तार किया। बाद में फऱार मुलजिम गुरकरनवीर की सहायता से मुलजिम राजविन्दर और अर्श ने महेन्दरा बोलैरो कार, जो पुलिस की तरफ से बरामद कर ली गई है, के द्वारा शूटरों को अलग- अलग स्थानों पर छोड़ा।अमृतसर देहाती पुलिस के सीनियर पुलिस कप्तान ( एसएसपी) सतीन्द्र सिंह ने बताया कि चार शूटर और मुलजिम गुरकरनवीर को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस टीमें की तरफ से छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। इस सम्बन्धित एफआईआर नंबर 94ए तारीख़ 24. 05. 2023 को भारतीय दंडवली ( आइपीसी) की धारा 302, 307, 148 और 149 और हथियार एक्ट की धारा 25 और 27 के अंतर्गत थाना ब्यास में पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है।

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