कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 23 जून 2023:-मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देश के तहत, पंजाब राज्य में सूखे के दौरान फसल अवशेषों, विशेष रूप से धान के भूसे के प्रबंधन में मदद करने वाली कृषि मशीनरी सब्सिडी पर दी जाएगी। किसानों से आवेदन करने को कहा गया है । किसानों से आवेदन करने को कहा गया है.सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए ताकि अमृतसर जिले में धान की पराली जलाने की प्रथा को रोका जा सके और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित ब्लॉक कृषि अधिकारी या सहायक से संपर्क करें। कृषि अभियंता (SAND) के कार्यालयों में जाकर संपर्क कर सकते हैं उन्होंने कहा कि धान की पराली संभालने वाली मशीनें जैसे बेलर और रेक (पुआल बेलर), हैप्पी सीडर(पुआल बोने की मशीन), जीरो टिल ड्रिल (खेत की जुताई किए बिना गेहूं बोने की मशीन), सुपर सीडर (पुआल बोने की मशीन), इनवर्जन प्लो (पराली को खेत में मिलाने के लिए उलटा हल), पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर (मशीनें) भूसे को काटने के लिए), क्रॉप रीपर (जमीन के करीब धान की फसल को काटने की मशीन),श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर (पराली काटने की मशीन), स्मार्ट सीडर (पराली में गेहूं की सीधी बुआई करने की मशीन) और सुपर एसएमएस। मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस संबंध में नियम एवं शर्तें पोर्टल पर उपलब्ध होंगी।मुख्य कृषि अधिकारी अमृतसर डाॅ. जतिंदर सिंह गिल के नेतृत्व में सहायक कृषि इंजीनियर इंजी. मनदीप सिंह ने कहा कि आवेदन भरते समय किसान के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्व-घोषणा पत्र और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि आवेदक अनुसूचित जाति का है) होना चाहिए।
किसान समूहों, सहकारी समितियों, पंचायतों और अन्य संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों के पास आधार कार्ड और पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार पात्र आवेदकों को पोर्टल के माध्यम से मशीन क्रय हेतु स्वीकृति पत्र जारी किये जायेंगे, जिसके बाद किसानों को विभाग द्वारा अनुमोदित कर पोर्टल में पंजीकृत किया जायेगा । निर्धारित समय पर मशीन निर्माता/डीलर से भी मशीन खरीद सकेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए किसान विभाग से लगातार संपर्क बनाए रखें।