दोषी पाए जाने पर तीन माह की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना होगा

कल्याण केसरी न्यूज़,अमृतसर, 2 नवंबर 2023-पर्यावरण विभाग ने धान की पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप आज 10 किसानों के खिलाफ माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमृतसर के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है।पर्यावरण अभियंता सुखदेव सिंह ने बताया कि हमारे विभाग के अधिकारियों को मिली शिकायतों के आधार पर संतोख सिंह पुत्र हरदित्त सिंह निवासी गांव नाग कलां, कंवलजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी सठयाला, परमजीत कौर पत्नी करतार सिंह बलियान मंझपुर निवासी जस्सा सिंह पुत्र खासा निवासी हजारा सिंह, रमनदीप सिंह पुत्र जसवन्त सिंह, हरदीप सिंह पुत्र सुखबीर सिंह, संगतपुरा निवासी रणजीत सिंह पुत्र बंता सिंह, गुरु पुत्री बंता सिंह, बीरो पुत्री बंता सिंह ,संगतपुरा निवासी निंदर कौर पुत्री बंता सिंह के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे तीन महीने की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है । सुखदेव सिंह ने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाकर अपनी जमीन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।वहां उन्हें विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सभी किसानों को चाहिए कि वे पराली को जलाने के बजाय अपने खेतों में ही जोत लें या भविष्य की जरूरतों के लिए उसका भंडारण कर लें।

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