सिंथेटिक डोर की बिक्री,भंडारण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 5 जनवरी 2024 ;-जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर घनशाम थोरी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस स्टेशन क्षेत्रों के भीतर पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक पतंग/गुड़िया पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।जारी आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही डोर सूती डोर के बजाय सिंथेटिक/प्लास्टिक की बनी होती है,जो बहुत मजबूत, न घुलने वाली और टूटने वाली होती है। उन्होंने बताया कि यह सिंथेटिक दरवाजा पतंग उड़ाते समय पतंग उड़ाने वालों के हाथ और अंगुलियां काट देता है। यहां तक ​​कि साइकिल और स्कूटर चालकों के गले और कान कटने, उड़ते पक्षियों के फंसने और उनके मरने की भी कई घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा इनके पेड़ों पर लटकने से पक्षियों के फंसकर मरने से दुर्गंध के साथ वातावरण भी प्रदूषित होता है। इस प्रकार पतंग उड़ाने के लिए इस सिंथेटिक/प्लास्टिक के दरवाजे का उपयोग मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है। इस दरवाजे के उपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाकर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसलिए यह प्रतिबंध लगाना जरूरी है । यह आदेश 12 फरवरी 2024 तक सख्ती से लागू रहेगा ।

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