कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 8 जनवरी: पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक युद्ध के तहत 19 किलोग्राम हेरोइन जब्ती की जोरदार जांच को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को मन्नू महावा गिरोह के तीन और सदस्यों को गिरफ्तार किया। 3.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है । ऐसे में अब हेरोइन की कुल बरामदगी 22.5 किलोग्राम हो गई है । डीजीपी गौरव यादव ने गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान बलराज सिंह उर्फ काका निवासी गांव लाहौरीमल, अमृतसर, अनमोल सिंह उर्फ लालू और सरबजीत सिंह दोनों निवासी रांझे दी हवेली, अमृतसर के रूप में की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10 हो गई है । उन्होंने कहा कि हेरोइन की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने 30 बोर के 10 जिंदा कारतूस और .30 बोर के 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं । इन आरोपियों के पास से 9 एमएम कारतूस के साथ एक सफारी कार भी बरामद की गई है ।
यह ऑपरेशन कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर द्वारा अमेरिका स्थित तस्कर मनप्रीत उर्फ मन्नू महावा द्वारा चलाए जा रहे सीमा पार नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने के लगभग एक हफ्ते बाद हुआ है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने उक्त रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और 19 किलोग्राम हेरोइन, 23 लाख रुपये की ड्रग मनी, 7 पिस्तौल के साथ 9 मिमी ग्लॉक और एक ड्रोन के हिस्से बरामद किए थे।इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सूचना के आधार पर कि वांछित आरोपी अनमोल सिंह उर्फ लालू अपने साथियों के साथ सुल्तानविंड इलाके में देखा गया था, डीसीपी हरप्रीत सिंह मंडेर, एडीसीपी सिटी – 3 अभिमन्यु राणा, एसीपी सरबजीत सिंह बाजवा की देखरेख में सी.आई.ए. स्टाफ-3 की पुलिस टीम ने विशेष नाकाबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह पाया गया है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर शाह और अमेरिका स्थित मनु महावा के सीधे संपर्क में थे और पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से राज्य भर में ड्रग्स और गोलियों-सिक्कों की तस्करी करते थे । उन्होंने कहा कि यह खेप भी पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा भेजी गई थी। सीपी भुल्लर ने कहा कि दवा आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों और खरीदारों के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए आगे की जांच जारी है ताकि उनके अगले-से-अंतिम लिंक का पता लगाकर निर्णायक नतीजों तक पहुंचा जा सके।इस संबंध में पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 298 दिनांक 31/12/2023 पहले ही दर्ज की जा चुकी है।