कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 06 मार्च: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा- निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शुरु किए अभियान के अंतर्गत अमृतसर कमिशनरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुये गन हाऊस चोरी मामले के दो दोषियों को गिरफ़्तार करके इस मामले की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने उनसे 12 हथियारों सहित 21 कारतूस बरामद किए गए है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अजीत सिंह उर्फ गोलू (19) निवासी उत्तर प्रदेश ज़िला उनाओ, जो इस समय पर अमृतसर के कोट हरनाम दास में रह रहा था और मनदीप कुमार उर्फ वाड़ा (20) निवासी गाँव खापरखेड़ी, अमृतसर ग्रामीण के तौर पर हुई है। बरामद किए गए हथियारों में 9 डब्ल बैरल गन्नस, तीन पंप एक्शन (एसबीबीएल) गन्नस और एक किर्च (तेज हथियार) शामिल है। जानकारी के अनुसार 21 और 22 फरवरी की रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अमृतसर स्थित रॉयल गन हाऊस से हथियारों सहित गोला- बारूद और कुछ नकदी चोरी की थी।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर कमिश्नरेट के सी.आई.ए. स्टाफ-1 और 2 की कम से कम 10 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने तकनीकी और वैज्ञानिक ढंग के साथ जांच की और पाँच राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से किलोमीटर से अधिक पीछा करके मुलजिमों को गिरफ़्तार किया।इस संबंधी और जानकारी देते हुए सीपी अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि डीसीपी सिटी डा. प्रग्या जैन और डीसीपी डिटैक्टिव हरप्रीत सिंह मंडेर के नेतृत्व में एडीसीपी सिटी- 2 प्रभजोत सिंह विर्क और एडीसीपी डिटैक्टिव नवजोत सिंह के अधीन पुलिस टीमों ने इस जटिल मामले की बारीकी के साथ जांच की और दोषी व्यक्तियों का पीछा किया, जो गिरफ़्तारी के डर से वारदात वाले दिन पंजाब से भाग गए और अमृतसर वापिस जाने से पहले चंडीगढ़, पानीपत, दिल्ली, आगरा, अयोध्या और हरियाणा/ यू.पी. गए। उन्होंने बताया कि प्रांरभिक जांच से पता लगा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिमों ने सब्ज़ी मंडी वल्ला, रेलवे ट्रैक नज़दीक गड्ढा खोद कर हथियार और गोला-बारूद सुरक्षित ढंग से छिपा दिया था।सीपी ने बताया कि गिरफ़्तार किए मुलजिम अजीत कुमार उर्फ गोलू ने अक्तूबर 2023 में अपने साथियों के साथ मिल कर थाना बी डिविज़न अमृतसर के क्षेत्र में से 4.2 किलो सोना चोरी किया था। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की आगे जांच जारी है। इस संबंधी एफआईआर नंबर 25 तारीख़ 22- 2-2024 को थाना सिविल लाईन, अमृतसर में भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।