कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 17 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के तहत सीमा पार तस्करी पर बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और पाकिस्तान समर्थित ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बुधवार को यहां बताया कि सात किलो आरोपी के कब्जे में हैं। किलो हेरोइन और चार 9 मिमी ग्लॉक पिस्तौल और एक .32 बोर पिस्तौल सहित पांच पिस्तौल बरामद की गईं। अधिक जानकारी देते हुए, डीजीपी यादव ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान गुरमुख सिंह निवासी भूरा कोना (तरनतारन) और जगवंत सिंह निवासी महदीपुर के रूप में हुई है।
पुलिस टीमों ने आरोपियों के पास से हेरोइन और हथियार बरामद करने के अलावा 5 जिंदा कारतूस और पांच मैगजीन भी बरामद की हैं। इसके साथ ही आरोपी की स्विफ्ट डिजायर कार (पीबी 38 डी 1759) भी जब्त कर ली गई है।डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि उक्त आरोपी अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में हथियारों की खेप पहुंचाने जा रहा है। आरोपियों को पास में एक विशेष नाका लगाकर 5 पिस्तौल और गोलियों और सिक्कों के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके पास से हथियार के साथ-साथ हेरोइन भी बरामद हुई है, जिसे उन्होंने अपने घर के पास छिपाकर रखा है। उनके खुलासे पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने आरोपियों द्वारा बताई गई जगह पर छापा मारा और 7 किलो हेरोइन बरामद की।डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे और ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से तस्करी करके राज्य भर में हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप की आपूर्ति कर रहे थे।
इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण सतिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान स्थित तस्करों और आगे-पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए और इन गिरफ्तार व्यक्तियों को हथियारों की यह खेप पहुंचानी थी। पहचान के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत गिरफ्तार तस्करों की अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी पुलिस टीमों द्वारा शुरू की जाएगी.इस संबंध में एक मामला एफआईआर है. 170 दिनांक 16/7/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं एन.डी.पी.एस. पुलिस स्टेशन घरिंडा, अमृतसर ग्रामीण में अधिनियम की धारा 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।