अमृतसर विकास प्राधिकरण, पुड्डा ने अनधिकृत क्लोनर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 28 जुलाई; पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मुख्य प्रशासक अमरप्रीत कौर संधू आईएएस, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डाॅ. रजत ओबराय के दिशा निर्देशों के तहत जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में पुड्डा के रेगुलेटरी विंग ने गांव काला घनमपुर, रामतीर्थ रोड पर बन रही अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनी को तोड़ दिया गया।जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार गांव काला घनुपुर में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई है लिया गया है, क्योंकि अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की अनदेखी की है।

सरकारी नियमों का उल्लंघन जिसके तहत उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के तहत उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ पापरा एक्ट के तहत 3 से 7 साल की सजा और 2 से 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पुड्डा का रेगुलेटरी विंग समय-समय पर जिला अमृतसर के अंदर विकसित किया जा रहा हैअनधिकृत कॉलोनियों का मौका मुआयना करते हुए और कॉलोनियों का काम रुकवाते हुए संबंधित थाना अधिकारी को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने को कहा जा रहा है। जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले जो पुडा विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, उन्हें कॉलोनी/प्लॉट के संबंध में पुडा से अनुमति/एनओसी लेनी होगी ताकि उन्हें अपनी संपत्ति का नुकसान न हो और उनके लिए परेशानी न हो।,

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