कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 16 अगस्त 2024; जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर घनशाम थोरी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे मैरिज पैलेसों से हथियार जब्त कर लिए। जिला अमृतसर ने सोशल मीडिया पर इस तरह की कार्रवाई पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। इसलिए सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकना बहुत जरूरी है. यह आदेश 15 नवंबर 2024 तक सख्ती से लागू रहेगा।
Check Also
26 नवंबर को रामदास ब्लाक में लगेगा कैंपः डिप्टी कमिश्नर
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 23 नवंबर 2024: पंजाब सरकार द्वारा लोगों को प्रगति के पथ …