कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 21 अगस्त 2024–अमृतसर विकास प्राधिकरण ने ग्राम हर तहसील और जिला अमृतसर में स्थित भूखंड पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन योजना को मंजूरी दिए बिना एल्गोन कैफे के नाम से अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधि के लिए पापरा अधिनियम 1995 की धारा 39 के तहत एल्गोन कैफे को नोटिस जारी किया है। लेकिन एलगॉन कैफे की ओर से नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमृतसर विकास प्राधिकरण रजत उबराय ने कहा कि अनधिकृत निर्माण में पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम 1995 संशोधित अधिनियम 2014 और 2021 के प्रावधानों के तहत इस इमारत को ध्वस्त करने का प्रावधान है।लेकिन इस कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है। यदि स्पष्टीकरण सही नहीं पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित एल्गन कैफे मालिक की होगी।
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