उपायुक्त के लिए 31 अगस्त एवं 1 सितंबर को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 30 अगस्त 2024—सरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) चुनाव के लिए अधिकतम मतदाता पंजीकरण के लिए 31 अगस्त शनिवार और 1 सितंबर 2024 रविवार को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विशेष अभियान के तहत शेष पात्र केशधारी सिख मतदाताओं का अधिकतम पंजीकरण किया जाएगा और अंतिम तिथि होगी वोट डालने की तारीख 16 सितंबर 2024 तय की गई है। जिले में स्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) के चुनाव के लिए अब तक 506682 मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त घनशाम थोरी बी.एल.ओ. घर-घर जाकर वोट दर्ज करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को सरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए अधिक से अधिक वोट बनाने का निर्देश दिया है कि जिले के ग्रुप 11 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त ग्रुप बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदान क्षेत्र में शनिवार, 31 अगस्त और रविवार, 1 सितंबर 2024 को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक घर-घर जाकर मतदान कराएंगे। निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए उन्होंने कहा कि केशधारी सिख मतदाताओं का अधिक से अधिक निबंधन कराया जाये। इस प्रयोजन के लिए 21.10.2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केशधारी सिख आवेदकों को पात्र माना जाएगा। थोरी ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी विशेष शिविर की तिथि एवं समय के अनुसार अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे। फॉर्म का साथ-साथ सत्यापन करेगा (केसाधारी सिखों के लिए) (नियम 3(1) ऐसे प्रत्येक फॉर्म पर आवेदक की एक हालिया रंगीन तस्वीर (स्वयं सत्यापित) लगाई जाएगी और आवेदक के पहचान दस्तावेज की एक प्रति के साथ संलग्न की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर विशेष सीमा के तहत रहने वाले पात्र केशधारी सिख मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा फॉर्म का सत्यापन करने के लिए विधानसभा की मतदाता सूची से आवेदक का नाम और संबंधित आवेदक बीएलओ का मकान नंबर और वोटर कार्ड नंबर का पता लगाएं। फॉर्म पर आपकी सत्यापन रिपोर्ट में लिखा जाना है जिन मतदाताओं का नाम पहले से ही विधानसभा सूची में दर्ज है, उनका घर-घर जाकर सत्यापन करने की जरूरत नहीं है. जिन आवेदकों का नाम विधानसभा सूची में भी नहीं है, उनके गुरुद्वारा मतदाता सूची फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म नं. 6 की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी विधानसभा क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों (नियम 3(1)) से प्राप्त प्रपत्रों को सत्यापन के बाद संबंधित सेक्टर अधिकारी के माध्यम से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों से एकत्र किया जाएगा, जहां ऐसे प्रपत्र निर्वाचन कानूनगो द्वारा एकत्र किए जाते हैं। और चुनाव सेल स्टाफ। बोर्ड चुनावों को निर्वाचन क्षेत्र-वार वितरित किया जाएगा और इस कार्यालय के नोटिस के तहत संबंधित पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजा जाएगा।

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