अमृतसर विकास प्राधिकरण, पुड्डा ने अनधिकृत क्लोनर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 3 सितम्बर–पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, मुख्य प्रशासक, अमरप्रीत कौर संधू आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डॉ. रजत ओबेरॉय के दिशा-निर्देशों के तहत, जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में, एडीए के रेगुलेटरी विंग द्वारा पुलिस स्टेशन कंबो और पुलिस स्टेशन छेहरटा के पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में, रामतीर्थ रोड पर गांव काला घनुपुर में अजनाला रोड पर वडाला भिट्टेवड और गांव हेर में बन रही अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को तोड़ दिया गया।

जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार उक्त विकसित अनधिकृत कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है।क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनी के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की अनदेखी करते हुए सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाईं, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के तहत उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को पापरा एक्ट के तहत 3 से 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख का जुर्माना हो सकता है।जिसके तहत कुल 09 क्लोनर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है. इसके अलावा पुड्डा की रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों की जांच करके पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनियों के काम को रुकवाया जाता है और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारियों को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है के लिए जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), गुरसेवक सिंह औलख, अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि जो अवैध कालोनियां पीयूडीए विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, उनमें प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी/प्लॉट के संबंध में पीयूडीए से अनुमति प्राप्त कर लें/एनओसी अवश्य मांग लें धन और सामान नष्ट न हो और उनके लिए परेशानी का कारण न बने।

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