अमृतसर विकास अथॉरटी, पुड्डा ने अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई, मेट्रो सिटी में चल रहे अनधिकृत निर्माण को किया ध्वस्त

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 13 नवंबर 2024: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस द्वारा जारी आदेशों के बाद, जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में, रेगूलेटरी विंग एडीए ने छेहर्टा थाने के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में रामतीर्थ रोड पर गांव काला घनुपुर में मेट्रो सिटी कॉलोनी के अंदर बन रहे अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

जिला टाऊन पलानर ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त निर्माण के संबंध में मेट्रो सिटी कॉलोनी के निवासियों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ स्थानीय बिल्डरों/व्यक्तियों ने अवैध रूप से पहले से कटे हुए भूखंडों को अपनी मर्जी से दो से तीन भागों में बांट दिया है। उसे काटकर उस पर मकान बनाकर बेचने की तैयारी की जा रही है और उक्त भवन मालिक के पास उक्त भूखंड के संबंध में कोई एनओसी और भवन का नक्शा नहीं है। कॉलोनी वासियों द्वारा इस अवैध निर्माण को यथाशीघ्र रुकवाने तथा चल रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अनुरोध किया गया। उक्त शिकायत के आधार पर नियामक शाखा द्वारा संबंधित बिल्डर को मौके पर काम बंद करने और इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उक्त अनधिकृत निर्माण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के बजाय संबंधित बिल्डर को नोटिस जारी किया गया। नियामक विंग की ओर से नोटिस का उल्लंघन करते हुए मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके चलते उच्च अधिकारियों के आदेश पर तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।

जिला टाऊन पलानर (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले एडीए, पुड्डा के सक्षम अधिकारी से निर्माण की मंजूरी लेनी होगी ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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