अमृतसर विकास अथॉरिटी, पुड्डा ने अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ की कार्रवाई

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 14 नवंबर 2024: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस द्वारा जारी आदेशों के बाद जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए की रेगुलेटरी विंग ने तरसिक्का थाने के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जालंधर जीटी रोड पर गांव टांगरा और वजीर भुल्लर में बन रही अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को तोड़ा गया। जिला टाऊन पलानर ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार गांव वजीर भुल्लर में संत एन्क्लेव कॉलोनी के पीछे विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके रोक दिया गया है। तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनधिकृत कॉलोनी के मालिकों ने सरकार के निर्देशों पर ध्यान दिए बिना और उक्त अनधिकृत कॉलोनी के संबंध में स्पष्टीकरण देने के बजाय सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। मौके पर विकास कार्यों को जारी रखा गया है, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेशों के तहत उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसके अलावा टांगरा में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को भी पहले तोड़ा गया था, लेकिन कॉलोनाइजर ने कॉलोनी में दोबारा विकास कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते अब दोबारा नए विकास कार्य तोड़े गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को पापरा एक्ट के तहत 3 से 7 साल की जेल और 2 से 5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके तहत कुल 13 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है। इसके अलावा पुड्डा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों की जांच करके पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनियों के काम को रोककर संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दे रही है। जिला टाऊन प्लानर (रेगुलेटरी) ने आम जनता को सचेत करने के लिए इन अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने के बोर्ड भी लगाए हैं। जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जो पीयूडीए विभाग द्वारा मंजूरशुदा नहीं हैं, कॉलोनी के संबंध में पीयूडीए द्वारा जारी अनुमति अवश्य लें, जिससे उनके धन का नुकसान नहीं होता है उनके लिए परेशानी का कारण न बनें।

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