कल्याण केसरी न्यूज़,अमृतसर 12 दिसंबर 2024–पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए, एडीए के नियामक विंग के तहत जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में , पुलिस स्टेशन खलची और थाना जंडियाला गुरु के पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अमृतसर-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव फत्तुवाल और गांव मल्लियां में बन रहे नए अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, इन अनधिकृत निर्माणों को पंजाब क्षेत्रीय और नगर योजना और विकास अधिनियम 1995 के तहत नोटिस जारी किए गए और काम बंद कर दिया गया।
तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनधिकृत निर्माण के मालिकों ने सरकारी निर्देशों की अनदेखी करके सरकारी नियमों का उल्लंघन किया था। जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि मल्लियां गांव में किए गए अनाधिकृत निर्माण के संबंध में मल्लियां गांव के निवासियों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिल्डर ने मल्लियां गांव में पहले से निर्मित आवासीय भवन की मरम्मत/नवीनीकरण किया है और उद्योग के लिए शेड लगाने के लिए लोहे का उपयोग किया है। खंभे लगाए जा रहे हैं। उक्त इमारत के मालिक ने उक्त निर्माण के संबंध में पुड्डा से सीओ प्राप्त कर लिया है।
कोई दस्तावेज नहीं मिला और सीएलयू मौजूद नहीं था। उक्त निवासियों द्वारा इस अवैध निर्माण को यथाशीघ्र रोकने का अनुरोध किया गया। उक्त शिकायत के आधार पर रेगुलेटरी विंग द्वारा बार-बार रोके जाने पर संबंधित बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए मौके पर ही काम बंद करने तथा इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए लिखा गया था।हालाँकि, उक्त अनाधिकृत निर्माण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के बजाय, नोटिस का उल्लंघन करते हुए मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा गया था। इसके अलावा, गांव फत्तुवाल में फोर सीजन्स रिसॉर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बनाए जा रहे नए वाणिज्यिक अनधिकृत निर्माण को भी नियामक विंग द्वारा बार-बार रोका गया और नोटिस जारी करने के बाद भी बिल्डर ने मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा। जिसके चलते उच्च अधिकारियों के आदेश के तहत इन अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई।जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले उस स्थान के पुडा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन का नक्शा स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण किया जाना चाहिए।