कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर 3 जनवरी 2025; डिप्टी डायरेक्टर गुरजंट सिंह ने बताया कि निर्माण श्रमिकों को सरकार की ओर से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए 4 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक छेहरटा चौक पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने राजमिस्त्री, बढ़ई, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, सीवरमैन, मार्बल-टाइलर, फर्श स्क्रबर, पेंटर, पी.ओ.पी. बिल्डर, सड़क बनाने वाले, इमारतों और अन्य निर्मित इमारतों को तोड़ने, मरम्मत और रखरखाव करने वाले, भट्ठों पर काम करने वाले पत्थर मजदूर आदि सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थी के रूप में उठा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक की आयु कम से कम 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। पिछले वर्ष (12 महीने) के दौरान निर्माण श्रमिक ने पंजाब राज्य में कम से कम 90 दिन (निर्माण कार्यों/संनिर्माण कार्यों में) काम किया हो, वह श्रमिक इन योजनाओं का लाभ पंजाब कीर्ति सहायक ऐप के माध्यम से ले सकता है सामाप्त करो।इसलिए, उनके पास रोजगार आधार कार्ड, जन्मतिथि का प्रमाण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वजीफा योजना, शगन योजना, प्रसवपूर्व लाभ योजना, बाल उपहार योजना, दहेज योजना, सामान्य सर्जरी, यात्रा भत्ता, पेंशन योजना, टूल किट योजना, नेत्र/दंत/श्रवण उपकरण और शिक्षा प्रदान की जाएगी। खेल-कूद में सराहनीय प्रदर्शन पर लाभ मिल सकता है।