कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर 3 जनवरी, 2025; माननीय गुरुद्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, अमृतसर जिले में 10 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (बोर्ड) निर्वाचन क्षेत्र हैं 87-बाबा बकाला, 95-वेरका, 96-अमृतसर शहर (पूर्व), 97-अमृतसर शहर (मध्य) ), 98-अमृतसर शहर (पश्चिम), 99-चोगावन, 100-अजनाला, 101-गुरु का बाग, 102-जंडयाला और 103-मतेवाल गुरुद्वारा मतदाता सूची का प्राथमिक प्रकाशन निर्धारित स्थान कार्यालयदिनांक 03.01.2025 को संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों, समूह तहसील कार्यालयों, पटवार सर्कलों में पटवारियों के कार्यालयों और समूह अधिसूचित सिख गुरुद्वारों में दिनांक 03.01.2025 को और मतदाता सूचियाँ इन स्थानों पर देखने के लिए उपलब्ध हैं।इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे) मैडम ज्योति बाला ने बताया कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनरीक्षण प्राधिकारी 87-बाबा बकाला (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बाबा बकाला साहिब), 95-वेरका (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अमृतसर -2) हैं ), 96-अमृतसर शहर (पूर्व) (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय97-अमृतसर शहर (मध्य) (अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, अमृतसर), 98-अमृतसर शहर (पश्चिम) (अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, अमृतसर विकास प्राधिकरण, अमृतसर), 99-चोगावां (उपमंडल मजिस्ट्रेट, लोपोके), 100-अजनाला (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अजनाला), 101-गुरु का बाग (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मजीठा), 102-जंडियाला (उपमंडल मजिस्ट्रेट, अमृतसर-1) और 103-मतेवाल (सहायक आयुक्त (आर), अमृतसर) 3.1.2025 से 24.1.2025 तक मसौदा मतदाता सूची पर दावे/आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
एवं प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण दिनांक 05.02.2025 तक किया जायेगा। स्वीकृत होने पर दिनांक 24.02.2025 तक दावे/आपत्तियों के प्रारूप/अनुपूरक तैयार कर मुद्रण किया जायेगा तथा मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 25.02.2025 को किया जायेगा। यदि प्रारूप मतदाता सूची में कोई लिपिकीय या मुद्रण संबंधी दोष है तो इसे संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए, ताकि अंतिम प्रकाशन से पहले इसमें आवश्यक संशोधन किया जा सके।मतदाता सूची के प्रारूप के संबंध में आवेदक/आपत्तिकर्ता अपने दावे/आपत्तियां अपने पुनरीक्षण प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या लिखित रूप से अनुमोदित किसी भी एजेंट के माध्यम से निर्दिष्ट तिथि तक भेज सकते हैं केवल वही व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सकता है, जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसका नाम पहले से ही उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो।
जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अनुरोध है कि वे 24.1.2025 तक फॉर्म भरकर अपना वोट अवश्य डालें। वोटों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।