जिला प्रशासन ने विभिन्न आईईएलटीएस सेंटर/ट्रैवल/टिकटिंग एजेंसी संचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर 9 जनवरी 2025 ; अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ज्योति बाला ने पंजाब सरकार द्वारा लागू मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत आईईएलटीएस / ट्रैवल / टिकटिंग एजेंसी और कंसल्टेंसी के कोचिंग संस्थानों के विभिन्न लाइसेंस धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इन एजेंसियों द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है और कुछ एजेंसियों ने अनुरोध किया है कि वे अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके आधार पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्रुव सेखरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, 69 कैनेडी एवेन्यू अमृतसर; बीएस इंस्टीट्यूट, गांव जेठूवाल, तहसील मजीठा जिला अमृतसर; सुभा ट्रैवल प्राइवेट: लिम: कटरा बुग्गीज़ अमृतसर; फर्स्ट स्टेप वीज़ा सेवाएँ, सरकारिया फार्म रामतीर्थ रोड, अमृतसर; मैक्स एजुकेशन सर्विस एंड टेस्ट सेंटर, एससीओ 32 दूसरी मंजिल, पाल पलाजा रंजीत एवेन्यू अमृतसर;गणेश सर्विस, एससीएफ 28-29 कबीर पार्क, यूनिवर्सिटी के सामने, अमृतसर; मेसर्स: ट्रू वीज़ा वर्ल्ड, शॉप नंबर 5 मेन मार्केट न्यू अमृतसर; मैसर्स: गुरु ट्रेवल्स, वाल्मिकी चौक जंडियाला गुरु तहसील और जिला अमृतसर; ब्रिजिंग ओवरसीज़, डी.ए.वी. के पास कॉलेज लाइब्रेरी इनसाइड हाथी गेट अमृतसर और सतनाम इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एससीएफ 23 टॉप फ्लोर,फ्रंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, कबीर पार्क अमृतसर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि उक्त लाइसेंसधारी अथवा उसकी फर्म के विरूद्ध किसी भी अधिनियम/नियमानुसार किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त लाइसेंस धारक/फर्म का मालिक/मालिक हर प्रकार से जिम्मेदार होगा तथा स्वयं भी उत्तरदायी होगा। उक्त लाइसेंसधारी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।

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