प्रीगैबलिन दवा के खुले उपयोग पर जिलाधिकारी ने लगाई रोक

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 9 जनवरी 2025 ; प्रीगैबलिन के फार्मूले के तहत तैयार की गई एक दवा, जिसे मादक या मनो-सक्रिय पदार्थ के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन इसके दुरुपयोग को देखते हुए खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसकी बिक्री के लिए डॉक्टर की सिफारिश के साथ सभी रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है जारी आदेश में उन्होंने कहा कि कैप्सूल/टैबलेट के रूप में 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम वाले प्रीगैबलिन के फॉर्मूलेशन का जनता द्वारा व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत से लोग इस फॉर्मूलेशन के आदी हो रहे हैं लेकिन प्रेगाबलिन 150mg/300mg दवा अक्सर डॉक्टरों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। यहां तक ​​कि न्यूरोलॉजिस्ट/ऑर्थोपेडिक्स भी प्रीगैबलिन दवा की केवल 75 मिलीग्राम ही लिख रहे हैं।

जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहान्ता, 2023 धारा 163 बीएनएसएस। आदेशों के तहत इस फॉर्मूलेशन के 75 मिलीग्राम से अधिक कैप्सूल/टैबलेट के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों में फार्मेसी या कोई अन्य व्यक्ति मूल नुस्खे के बिना प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेंगे।इसके अलावा वे 75 मिलीग्राम तक की खरीद-बिक्री का सटीक रिकॉर्ड रखेंगे. सभी विक्रेता पर्ची का उचित अध्ययन करके यह सुनिश्चित करेंगे कि बेची जा रही गोलियों/कैप्सूलों की संख्या डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता से अधिक न हो। यह आदेश 6 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा।

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