कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर 16 जनवरी 2025–पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख की ड्यूटी लगाई गई है एडीए की रेगुलेटरी विंग के मजिस्ट्रेट उपमंडल अभियंता (जस), एडीए, अमृतसर और कथूनंगल पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव पखरपुरा और गांव कथूनंगल में बनाई जा रही अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के अनुसार भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए गांव पखरपुरा और गांव कथूनंगल में विकास किया जा रहा है।
नई अनधिकृत कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि अनधिकृत कॉलोनियों के मालिक सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जिसके तहत कुल 14 क्लोनर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है। इसके अलावा पुड्डा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर जिला अमृतसर के अंदर विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रोकने और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रही हैजिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे उन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जो पीयूडीए विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, कॉलोनी के संबंध में पीयूडीए द्वारा जारी अनुमति अवश्य लें, जिससे उनकी संपत्ति का नुकसान न हो उनके लिए परेशानी का कारण नहीं बनता।