Breaking News

जिला प्रशासन ने विभिन्न आईईएलटीएस केंद्रों और कंसल्टेंसी के लाइसेंस रद्द किए

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 11 फरवरी ; अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत आईईएलटीएस और कंसल्टेंसी के कोचिंग संस्थान चलाने वाले विभिन्न लाइसेंस धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इन एजेंसियों ने इस कार्यालय से अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण करने का अनुरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने आव्रजन कार्यालय बंद कर दिए हैं और कुछ एजेंसियों ने अनुरोध किया था कि वे अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिसके आधार पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनिक एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, बी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू को निर्देश दिया; मेसर्स एच.आई.टी. शिक्षा और परामर्श केंद्र जीटी रोड दबुर्जी; मेसर्स ए.जे.आर. गोलबाल 35 सर्कुलर रोड, मेडिकल कॉलेज के सामने अमृतसर; मेसर्स एक्सपर्ट्स इमिग्रेशन एंड एजुकेशन, एचडीएफसी के पास बैंक जी.टी. सड़क पूर्वाग्रह; मेसर्स गोल्डन स्टडीज, गली पंजाब एंड सिंध बैंक, रईया; पर्थ पीटीई. और आईईएलटीएस प्रशिक्षण केंद्र, एससीएफ। 23 कबीर पार्क विश्वविद्यालय के सामने; मैसर्स आर्चवे कंसल्टेंसी, सी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू और एक्सपर्ट एजुकेशन कंसल्टेंसी, खालसा कॉलेज अमृतसर के सामने के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि उक्त लाइसेन्सधारी या उसकी फर्म के विरूद्ध किसी अधिनियम/नियम के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त लाइसेन्सधारी/फर्म का स्वामी/प्रोपराइटर प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई भी उक्त लाइसेन्सधारी द्वारा की जाएगी।

Check Also

ब्रहमज्ञान और कर्म के द्वारा ही मानवता का उत्थान संभव है

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 6 जुलाई 2025: धरती के किसी भी कोने पर जीने वाला इन्सान जिन्दगी …