कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 7 मई 2025भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत “मॉक ड्रिल” आयोजित की जा रही है। जबकि यह आमतौर पर देखा जाता है कि आतिशबाजी, जिसमें बम, पटाखे और चीनी पटाखे शामिल हैं, का उपयोग आम जनता द्वारा शादियों, खुशी के समारोहों और धार्मिक अवसरों के दौरान व्यापक रूप से किया जाता है। ऐसे पटाखों से उत्पन्न शोर से आम जनता में भय पैदा होता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भय रहता है।जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमृतसर जिले की सीमा के भीतर शादियों, खुशी के समारोहों और धार्मिक त्योहारों के दौरान आम जनता द्वारा बम, पटाखे और चीनी पटाखों सहित आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
Check Also
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव: नामांकन भरने के अंतिम दिन तक जिला परिषद के लिए कुल 114 और पंचायत समितियों के लिए 745 नामांकन दाखिल
5 दिसंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच, 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक …
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र
