कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 13 मई 2025:भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पंजाब के विभिन्न जिलों में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है।इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी ने इसे ध्यान में रखते हुए घोषणा की है कि अमृतसर की सीमा के भीतर सभी सरकारी/निजी सहायता प्राप्त स्कूलों का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी/एलिमेंट्री अमृतसर इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
Check Also
लोक निर्माण मंत्री ईटीओ ने विधानसभा क्षेत्र जंडियाला गुरु में संपर्क सड़कों के नवीनीकरण परियोजनाओं की शुरुआत की
मान सरकार ने इस बजट में सड़कों, पुलों और सार्वजनिक इमारतों के निर्माण, नवीनीकरण और …
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र