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स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट के तहत 34 चालान किए सिविल सर्जन

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 28 मई 2025:नशे के खिलाफ जंग मुहिम के तहत स्वास्थ्य विभाग अमृतसर ने सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए डीडीएचओ डॉ. जगनजोत कौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। जिसमें जिला एमईआईओ अमरदीप सिंह, एसआई परमजीत सिंह, एसआई बलविंदर सिंह, दीपक कुमार, शिव चरण सिंह, रसपाल सिंह और हरप्रीत सिंह को शामिल किया गया। इस टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों जैसे मॉल रोड, रणजीत एवेन्यू, मॉडल टाउन, रानी का बाग और लिबर्टी मार्केट में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के 34 चालान किए।इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने कहा कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ एक निर्धारित मानक के अनुसार निर्धारित फोटो छपी होना अनिवार्य किया गया है तथा उसके ऊपर यह लिखना अनिवार्य है कि तम्बाकू से दर्दनाक मौत व कैंसर होता है। इसलिए बिना उक्त मानक के तम्बाकू बेचना कानूनी अपराध है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर खुली सिगरेट बेचना व तम्बाकू पीना भी दण्डनीय/जुर्माना योग्य अपराध है।

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