कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 6 जून 2025:पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत, पीसीएस। एडीए द्वारा जारी आदेशों के बाद, जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के नियामक विंग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री जगबीर सिंह, उप-मंडल अभियंता, एडीए, अमृतसर और पुलिस स्टेशन चाटीविंड के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में अमृतसर-तरनतारन रोड पर बनाई जा रही अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। रेगुलेटरी विंग ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार तरनतारन रोड पर गांव चब्बा में बाबा नौध सिंह जी की समाधि के पास विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को PAPRA एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया है और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त अनाधिकृत कॉलोनी के मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि PAPRA एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद हो सकती है और 25 लाख से 5 करोड़ तक का
जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब तक विभाग द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले कुल 16 कालोनाइजरों और अनाधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है। इसके अलावा पुडा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच की जा रही है तथा संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर संबंधित थाना प्रभारी को अगली कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। जिला नगर योजनाकार (आर) अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि पुडा विभाग से अप्रूव न होने वाली अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले, उनमें प्लाटों की बिक्री संबंधी किसी भी विज्ञापन के अनुसार, उस कालोनी संबंधी पुडा द्वारा जारी की गई अप्रूवल अवश्य लें, ताकि उनकी संपत्ति का नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह का निर्माण या कालोनी काटने से पहले पुडा विभाग से जरूरी अप्रूवल अवश्य लें और अप्रूवल के अनुसार ही निर्माण व विकास कार्य करवाएं।