कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 6 जून 2025:कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडियां के कुशल मार्गदर्शन तथा कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव श्री बसंत गर्ग व कृषि निदेशक श्री जसवंत सिंह के दिशा-निर्देशों पर मुख्य कृषि अधिकारी अमृतसर श्री बलजिंदर सिंह भुल्लर ने ब्लॉक हर्षा छीना व मजीठा के सभी खाद, बीज व दवा विक्रेताओं के साथ विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की। उन्होंने सभी डीलरों को निर्देश दिए कि वे किसानों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट उपलब्ध करवाएं, किसी भी कृषि इनपुट की कालाबाजारी न की जाए तथा किसी भी अनावश्यक वस्तु पर टैग न लगाया जाए। यदि कोई विक्रेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशक अधिनियम 1968 व नियम 1971, बीज अधिनियम 1966 व बीज नियम 1968 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी विक्रेता उर्वरकों व अन्य कृषि इनपुटों की जमाखोरी न करे तथा किसानों को हर हाल में खरीद का अंतिम बिल दिया जाए। उन्होंने आए हुए डीलरों को दिशा-निर्देश जारी किए कि वे संबंधित अधिनियमों/नियमों/आदेशों के अनुसार दुकान का रिकॉर्ड हर तरह से पूरा रखें। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बीजों व दवाइयों की पैकिंग पर क्यू.आर. कोड छपवाया जा रहा है, जिसे स्कैन करके उस उत्पाद के बारे में अधिक
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। श्री बलजिंदर सिंह भुल्लर ने विक्रेताओं व उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सुविधा के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बीज विक्रेताओं को धान की अनाधिकृत संकर व किस्मों पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक के बारे में जागरूक किया तथा उन्हें इन्हें न बेचने की सख्त चेतावनी दी। इस अवसर पर ब्लॉक हर्षा छीना के ब्लॉक कृषि अधिकारी सतविंदर सिंह, तजिंदर सिंह वाहला एईओ, बबनदीप गिल बीटीएम, सिमरनजीत सिंह एटीएम, ब्लॉक मजीठा से ब्लॉक कृषि अधिकारी दिलबाग सिंह भट्टी, हरजिंदर सिंह एडीओ, दविंदर सिंह एईओ, अमरदीप सिंह एईओ और अन्य स्टाफ मौजूद था।