कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 11 जुलाई 2025:प्रीगैबलिन के फार्मूले से बनी दवा, जो मादक या मनोविकार नाशक पदार्थ के रूप में अधिसूचित नहीं है, लेकिन इसके दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए, इसकी खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसे बेचने से पहले डॉक्टर की सलाह सहित सभी रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि कैप्सूल/टैबलेट के रूप में 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम वाले प्रीगैबलिन फार्मूले का जनता में खूब दुरुपयोग हो रहा है। कई लोग इस फार्मूले के आदी हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अक्सर प्रीगैबलिन 150 मिलीग्राम/300 मिलीग्राम दवा नहीं लिखते हैं। यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिस्ट/ऑर्थोपेडिशियन भी केवल 75 मिलीग्राम प्रीगैबलिन दवा लिख रहे हैं।अमृतसर की अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीमती अमनदीप कौर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत आदेश दिया है कि इस दवा के 75 मिलीग्राम से अधिक के कैप्सूल/टैबलेट के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों में स्थित फ़ार्मेसी या कोई भी व्यक्ति बिना मूल डॉक्टर के पर्चे के प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेगा। इसके अलावा, 75 मिलीग्राम तक की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।सभी विक्रेता पर्ची की उचित जाँच करके यह सुनिश्चित करेंगे कि बेची जा रही गोलियों/कैप्सूलों की संख्या डॉक्टर के पर्चे में दी गई आवश्यकता से अधिक न हो। यह आदेश 6 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगा।
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