कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 8 अगस्त 2025: पंजाब सरकार के निर्देशानुसार डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने अमृतसर जिले में चल रही अवैध पशु मंडियों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। अब जिले में केवल वल्ला पशु मंडी को ही अधिकृत माना गया है, जहां भेड़, बकरी, गाय, भैंस, घोड़े आदि की खरीद-फरोख्त की जा सकती है।
डीसी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिले में अन्य किसी भी जगह पशु मंडी न लगने दी जाए। शुक्रवार शाम से शनिवार शाम और सोमवार शाम से मंगलवार शाम तक जिले में आने वाले पशुओं को केवल वल्ला मंडी तक ही पहुँचने दिया जाए।
संबंधित अधिकारियों को रास्तों पर साइनबोर्ड लगाने, अवैध मंडियों पर जुर्माना लगाने और नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 8 अगस्त 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
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