कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 20 अगस्त 2025: माननीय जज श्रीमती त्रिपतजोत कौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने विशाल कुमार पुत्र राजेश कुमार को एफआईआर नंबर 43/2023, थाना मजीठा रोड, अमृतसर, के तहत धारा 363/366 आईपीसी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और ₹55,000 का जुर्माना सुनाया है।
जजमेंट के अनुसार, घटना 26.04.2023 की है, जब दोषी ने लगभग 12 साल की पीड़िता को शादी का झांसा देकर बरेली (उत्तर प्रदेश) ले गया और फिर ब्यावर (राजस्थान) ले जाकर एक किराए के मकान में उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया।
इस सजा के माध्यम से अदालत ने समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोका जाएगा और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।
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